खूंटी। खूंटी के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अभय कुमार सिन्हा की अदालत ने सोमवार को एनडीपीएस एक्ट के तहत दो अफीम तस्करों शिवचरण स्वांसी और करमचंद स्वांसी को दस-दस साल के सश्रम कारावास और एक-एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनायी है। जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर अतिरिक्त छह मास की सजा काटनी होगी।
उल्लेखनीय है कि खूंटी के एसपी को मिली गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने 10 मार्च 2017 को हाटिंग चाउली गांव से शिवचरण स्वांसी को गिरफ्तार किया था। शिवचरण के पास से एक किलो पांच सौ ग्राम और करमचंद स्वांसी के पास से 13.5 किलोग्राम अफीम (तरल अवस्था में) बरामद की गयी थी। छापेमारी में दो अफीम तस्कर भीम स्वांसी और जयराम सेठ भागने में सफल रहे थे।
This post has already been read 8730 times!